नेशनल लोक अदालत आगामी 10 जुलाई को आयोजित होगी
विद्युत, जलकर व सम्पत्ति कर के मामलों में छूट का लाभ दिया जावेगा
खण्डवा 8 जुलाई, 2021 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, व म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के यथानिर्देशानुसार व तत्वाधान में व प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, श्री एल.डी. बौरासी के मार्गदर्शन में नेशनल लोक का आयोजन 10 जुलाई को किया जाएगा। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया व जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने बताया कि 10 जुलाई 2021 को जिला न्यायालय खण्डवा, तहसील न्यायालय हरसूद, पुनासा, मांधाता(औंकारेश्वर) में उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-126 एवं 135 के अन्तर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होने पर निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलूू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री-लिटिगेशन स्तर व लिटिगेशन स्तर पर ब्याज की राशि पर नियमानुसार 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जावेगा।
इसी प्रकार सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50000 रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में नियमानुसार 100 प्रतिशत तक एवं सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 रूपये से अधिक तथा 1,00,000 रूपए तक अधिभार की राशि पर नियमानुसार 50 प्रतिशत की छूट तथा सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1,00,000 रूपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की नियमानुसार छूट दी जावेगी। इसी प्रकार जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपए 10,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट एवं जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपऐ 10,000 से अधिक तथा 50,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट एवं जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपऐ 50,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जायेगा।
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