द्वितीय नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर को आयोजित होगी
खण्डवा 28 जुलाई, 2021 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के यथानिर्देशानुसार व तत्वाधान में व प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा श्री एल.डी. बौरासी के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के जिला अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव हरिओम अतलसिया के निर्देशन में 11 सितम्बर, 2021 को वर्ष 2021 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन खण्डवा जिला न्यायालय/तहसील न्यायालय में किया जावेगा। इस संबंध में ए.डी.आर. सेंटर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा में बुधवार को न्यायाधीशगण की मीटिंग आयोजित की गयी, जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा श्री एल.डी. बौरासी द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/जिला अपर सत्र न्यायाधीश श्री हरिओम अतलसिया व जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई के सहयोग व समन्वय से वर्ष 2021 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर, 2021 को जिला न्यायालय खण्डवा, तहसील न्यायालय हरसूद, पुनासा, मांधाता (औंकारेश्वर) जिला खण्डवा में किया जावेगा।
इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य समस्त प्रकरण जिसमें दीवानी, फौजदारी, परक्राम्य लिखित अधिनियम, पारिवारिक विवाद, क्लैम प्रकरण, भू-अर्जन के प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत विभाग आदि के न्यायालय में लंबित प्रकरणों सहित जल कर, विद्युत कर, नगर निगम, विद्युत विभाग, बैंक इंश्योरेंस, आदि के वसूली/प्रीलिटिगेशन प्रकरण के रूप में निराकरण विभिन्न खण्डपीठों द्वारा किया जावेगा। इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हो इस हेतु ए.डी.आर. सेन्टर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा में सचिव हरिओम अतलसिया द्वारा बैंकों, एन.एच.डी.सी. विभाग, बीमा कंपनी, विद्युत विभाग, नगर पालिक निगम आदि के अधिकारीगण/अधिवक्तागण के साथ विभिन्न दिनाकों में प्रीसिटिंग/बैठक का आयोजन किया जावेगा, जिससे अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामें के माध्यम से निराकरण हो व पक्षकारों के बीच सौहाद्रपूर्ण वातावरण कायम हो एवं राजीनामा के आधार पर यह नारा कि ‘‘लोक अदालत का एक ही नारा दोनों जीते कोई न हारा’’ को चरितार्थ किया जा सके।
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