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Friday 30 July 2021

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किए

 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किए

खण्डवा 30 जुलाई, 2021 - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यार्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना को लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित कर सेवा के परिपत्र को जारी किया जा चुका है। अपर कलेक्टर श्री एस.एल. सिंघाड़े ने बताया कि इस सेवा को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्रदाय किये जाने के संबंध में प्रक्रिया को तैयार कर पोर्टल एम.पी. ई-डिस्ट्रिक्ट पर लाइव किया गया है एवं सेवा के प्रदाय के लिए तहसीलदार को पदाभिहित अधिकारी बनाया गया है। इस सेवा का उद्देश्य मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो संविधान के अनुच्छेद के 341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-25-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण में नहीं आते है को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मापदण्ड निर्धारित किए गए है, जिसमें ऐसे परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रूपये से अधिक न हो, आय में सभी स्त्रोतों की आय शामिल होगी, जो वेतन कृषि व्यवसाय से होवे। जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि हो जिनके खसरे में 3 साल से लगातार उसर बंजर पत्थरीली बीहड़ भूमि अंकित हो वह इसमें शामिल नही होगी। इसके पास 1200 वर्गफूट से अधिक का आवासीय मकान, फ्लेट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो, जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफूट से अधिक का आवासीय मकान, फ्लेट हो, नगर परिषद क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफूट से अधिका का आवासीय मकान फ्लेट हो, यह व्यक्ति उक्त योजना के पात्र नहीं होंगे तथा ई.डब्ल्यू.एस. के लिए 5 एकड़ तथा इससे अधिक भूमि एक हजार वर्गफूट या इससे अधिक के आवासीय फ्लेट, अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्गगज या उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड हो पात्र नहीं होंगे। आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों में समग्र आईडी, समग्र परिवार आईडी होने की दशा में एप्लीकेशन फार्म भरें। अधिक जानकारी के लिए लोक सेवा केन्द्र पर सम्पर्क करें। 

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