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Friday 30 July 2021

अपील, हर सजा प्राप्त अभियुक्त का कानूनी अधिकार हैं -न्यायाधीश श्री अतलसिया

 अपील, हर सजा प्राप्त अभियुक्त का कानूनी अधिकार हैं -न्यायाधीश श्री अतलसिया 

खण्डवा 30 जुलाई, 2021 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा द्वारा शुक्रवार को प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा श्री एल.डी. बौरासी के निर्देशन व मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव श्री हरिओम अतलसिया की अध्यक्षता एवं मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट राकेश पाटीदार व जेल अधीक्षक ललित दीक्षित की उपस्थिति में जिला जेल खण्डवा का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया द्वारा कहा गया कि, अपराध करने से अपराध करने वाला व्यक्ति ही नही उस पर आश्रित उसके माता पिता व पूरा परिवार प्रभावित होता है तथा उन्हें कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता उनके समक्ष कई प्रकार के आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाते है इसलिए व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व अपने व अपने परिवार की समस्या व भविष्य के बारे में चिन्तन अवश्य करना चाहिए, साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि व्यक्ति क्षण भर के क्रोध या किसी भी नशीले पदार्थ के सेवन के चलते कभी-कभी अज्ञानतावश भी अपराध में लिप्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध के समय शांति पूर्वक विचार करना चाहिए तथा नशे के सेवन से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि नशा व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से प्रभावित करता है उनके द्वारा बताया गया कि प्रत्येक सजा प्राप्त व्यक्ति को अपील का अधिकार प्राप्त है इस संबंध में उनके द्वारा अपील करने के संबंध में कानूनी प्रावधानों की जानकारी व विधिक सहायता किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है के संबंध में बताया गया।              

              इस अवसर पर सचिव श्री हरिओम अतलसिया द्वारा प्ली बार्गेनिंग, लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण, निशुल्क विधिक सहायता , राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, की योजना आदि कानून के संबंध में भी जानकारी देते हुए ंबंदियों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु सोशल डिस्टेसिंग, मास्क वैक्सीन, स्वच्छता  आदि केे महत्व के बारे में बताया गया साथ ही निरीक्षण के दौरान सचिव हरिओम अतलसिया व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राकेश पाटीदार ने जेल अधीक्षक को खान-पान, स्वच्छता, कोरोना वायरस से बचाव आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये।

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