वार्षिक वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने पर सहकारी समितियों को नोटिस जारी
खण्डवा 23 जुलाई, 2021 - सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम/उप विधि अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 माह के अंदर 30 जून तक जिले के उप आयुक्त सहकारिता को वार्षिक वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। किन्तु जिले की सहकारी समितियों द्वारा निर्धारित समयावधि में वार्षिक वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये। उप आयुक्त सहकारिता ने बताया कि इस कारण उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जिला खण्डवा द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53(3) के अंतर्गत जिले की 105 कृषि साख, 80 दुग्ध उत्पादक, 58 मत्स्य उत्पादक, 55 प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, 19 अकृषि साख, 23 गृह निर्माण, 17 प्राथमिक लघुवनोपज एवं 21 बीज उत्पादक सहकारी समितियों को नोटिस जारी किया गया है।
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