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Thursday 22 July 2021

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना प्रारंभ हुई

 मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना प्रारंभ हुई

खण्डवा 22 जुलाई, 2021 - कोविड-19 से अनेक परिवारों में उपार्जन करने वाले माता-पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण अनाथ हुये बच्चों की षिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना स्वीकृत हुई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत पात्र हितग्राही को 5000 रूपये प्रतिमाह की सहायता राशि बैंक खाते में जमा की जावेगी। यदि बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है तो बच्चों की सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जावेगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उसके व्यक्तिगत खाते में जमा की जावेगी। सहायता राशि संबंधित बाल हितग्राही को 21 वर्ष की आयु तक देय होगी। प्रत्येक बाल हितग्राही और योजना के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मासिक राशन प्रदाय किया जायेगा। प्रत्येक बाल हितग्राही को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा,विधि शिक्षा आदि हेतु योजना के अनुसार निःशुल्क शिक्षा पहली कक्षा से स्नातक तक उपलब्ध करवाई जाएगी। 

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि इस योजना के लिए  प्रभावित परिवार मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो। बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हो जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो। ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उस से कम है, परन्तु स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमे से जो भी कम हो और जिनके माता- पिता की कोविड -19 से मृत्यु हुई हो या माता- पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड -19 से मृत्यु हुई हो। माता पिता से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड -19 से मृत्यु हुई है। “कोविड -19 से मृत्यु “ का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है , जो 1 मार्च ,2021 से 30 जून ,2021 तक की अवधि में हुई वे ही इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला खण्डवा में कार्यालयीन समय में जानकारी प्राप्त की सकती है। 

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