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Wednesday, 3 June 2020

बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत
ऊर्जा विभाग ने जारी किए आदेश 

खण्डवा 3 जून, 2020 - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉकडाउन के कारण हुई परेशानी के मद्देनजर बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये की गई घोषणाओं के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने प्रबंध संचालक एमपी पॉवर मेनेजमेंट कंपनी और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालकों को रियायतों के संबंध में जारी आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। 
जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के निम्नदाब गैर-घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्च टैरिफ एचव्ही-3 उपभोक्ताओं के माह अप्रैल के साथ ही मई एवं जून 2020 के विद्युत देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को स्थगित कर दिया गया है। स्थगित राशि की वसूली अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के की जाएगी। इस निर्णय से करीब 12 लाख उद्यमियों को लगभग 700 करोड़ रुपये की तात्कालिक राहत मिलेगी। 
संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रूपये या उससे कम आये थे तथा मई, जून, जुलाई में भी 100 रूपये से कम आयेंगे, उनसे मई, जून, जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रूपये महीने का भुगतान लिया जाएगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपये से कम आए थे किन्तु मई, जून और जुलाई माह में 100 रुपये से अधिक परंतु 400 रुपये से कम आए हैं या आएंगे, तो उनसे मई,  जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्थान पर सिर्फ 100 रुपये प्रतिमाह लिया जाएगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपये से अधिक परन्तु 400 रूपये या उससे कम आए थे, उनके मई, जून और जुलाई माह में देयक राशि 400 रूपये से ज्यादा आने पर उनसे इन तीन माहों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान लिया जाएगा। शेष बिल की राशि की जाँच के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें एक प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन  राशि दी जाएगी। यह राशि निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 10 हजार रूपये एवं उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम एक लाख रूपये होगी।

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