खण्डवा शहर में बाजार की सभी दुकानें खोलने के संबंध में आदेश जारी
खण्डवा 17 जून, 2020 - कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से जनसामान्य की सुरक्षा एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खण्डवा नगर निगम क्षेत्र में बाजार बंद करने के लिए पूर्व में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों में संशोधन करते हुए आदेश जारी किए है कि ‘‘नगर निगम क्षेत्र खण्डवा में बाजार एवं बाजार परिसरों में समस्त प्रकार के व्यवसायों की समस्त दुकानें खोले जाने की अनुमति होगी, शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे।‘‘ उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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