कन्टेन्मेंट क्षेत्र के 5 दुकानदारों ने खोली दुकानें, होगी दण्डात्मक कार्यवाही
खण्डवा 3 जून, 2020 - कन्टेन्मेंट क्षेत्र के नागरिकों को उनके क्षेत्र से बाहर न निकलने के संबंध में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। सिंधी कॉलोनी की गली नम्बर 2 व 3 में निवासरत कुल 4 दुकानदारों व सुमेर नगर के 1 दुकानदार ने अपने कन्टेन्मेंट क्षेत्र से बाहर निकलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित उनकी दुकानें खोली, जिसकी सूचना नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन को दी गई। एसडीएम खण्डवा श्री संजीव केशव पाण्डेय ने बताया कि इन सभी 5 व्यवसाइयों की दुकानें सील कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन 5 व्यवसाइयों ने कन्टेन्मेंट क्षेत्र से बाहर निकलकर अपनी दुकानें खोली है, उनमें नारायणदास सेउमल ने शेर चौराहे के गिदवानी मार्केट स्थित अपनी दुकान खोली। इसी तरह दिनेश पालीवाल निवासी सुमेर नगर ने अमीर मेडिकल के नीचे मेडिकल एजेंसी खोली। इसके अलावा सिंधी कॉलोनी के पवन कुमार ने गंज बाजार में, शंकरदास आसवानी ने आस्था पैलेस के पास तथा अनिल कुमार रमेशचंद ने नगर निगम के सामने भवानी ट्रेडर्स नामक दुकान खोली थी। एसडीएम श्री पाण्डेय ने बताया कि इन सभी 5 व्यवसाइयों को धारा 144 के उल्लंघन के साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के उल्लंघन के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों से इन व्यवसाइयों ने बाहर निकलकर अपनी दुकानें खोली उन क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को भी सिविल सेवा आचरण नियम 1965, आपदा प्रबंधन अधिनियम व धारा 144 के उल्लंघन से संबंधित कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस का जवाब प्राप्त होने के बाद तदानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी।

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