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Monday, 16 September 2019

किसान सम्मान निधि योजना के तहत् 3 किश्तों में मिलेंगे कुल 6 हजार रू.

किसान सम्मान निधि योजना के तहत् 3 किश्तों में मिलेंगे कुल 6 हजार रू.

खण्डवा 16 सितम्बर, 2019 - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कृषक परिवारों को एक साल में तीन बराबर किश्तों में प्रति परिवार कुल 6 हजार का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित किसान को अपने हल्के के पटवारी या पंचायत के सचिव को महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे, बैंक आईएफएससी कोड, खाता क्रमांक किस्तबंदी की प्रति, समग्र आईडी आधार नंबर व स्वघोषणा पत्र जमा कराना होगा, ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक कृषकों को दिया जा सकें।
योजना के लिए अपात्र रहेंगे ये लोग
     प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो लोग अपात्र माने गए है, उनमें सभी संस्थागत भूमि स्वामी, भूतपूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों पर पदस्थ भूतपूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद के पूर्व, वर्तमान सदस्य, सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार या उससे अधिक है, चतुर्थ श्रेणी, समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील अकाउटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्यक्ति शामिल है। 

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