विधानसभा निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न
खण्डवा 10 सितम्बर, 2018 - आगामी दिनों मंे आयोजित होने वाले विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मंे सोमवार शाम को जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले, पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र, अपर कलेक्टर श्री बी.एस. इवने के अलावा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बताया कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाषन के संबंध में दावे आपत्ति प्राप्त करने का कार्य पूर्ण हो गया है, दावे आपत्तियों का निराकरण करते हुए 26 सितम्बर तक नामावली का मुद्रण करा दिया जायेगा तथा 27 सितम्बर को नामावली का अंतिम प्रकाषन होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बैठक में सभी राजनीतिक दलों से मतदान केन्द्र स्तर पर अभिकर्ता नियुक्त करने का भी अनुरोध किया है। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्ष आचरण संहिता का पालन करने का अनुरोध किया तथा आचार संहिता की प्रति सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वितरित की गई। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के सुगम एप, सुविधा एप, समाधान एप, सी विजिल एप, निर्वाचन एप खण्डवा तथा ईटीपीबीएस एप के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्हें बताया गया कि इन एप को मोबाइल में डाउनलोड कर बहुत सी कार्यवाही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा घर बैठे की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सी विजिल एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधी षिकायत दर्ज करा सकता है तथा उसके संबंध में फोटो व वीडियो अपलोड कर सकता है, जिस पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 2226161 है। आमसभाओं व रैलियों की अनुमति के लिए आॅनलाइन व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से की गई है। ये अनुमतियां पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी विभिन्न आदेष व सूचनाएं खण्डवा की वेबसाइट khandwa.nic.in पर उपलब्ध है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बताया कि सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी है, अतः राजनीतिक उपयोग के लिए किसी निजी भवन या सम्पत्ति का प्रयोग किया जाता है तो भवन या सम्पत्ति स्वामी की लिखित अनुमति जरूर ले लें।
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