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Monday, 10 September 2018

प्रिटिंग प्रेस संचालकों को दिए गए निर्वाचन संबंधी निर्देष

प्रिटिंग प्रेस संचालकों को दिए गए निर्वाचन संबंधी निर्देष

खण्डवा 10 सितम्बर, 2018 - विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले के निर्देष पर खण्डवा शहर स्थित प्रिटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम श्री संजीव पाण्डे, व तहसीलदार श्री प्रताप अगास्या ने प्रिटिंग प्रेस संचालकों को निर्वाचन संबंधी प्रावधानों तथा प्रेस एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक में एसडीएम श्री पाण्डे ने मुद्रकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के संबंध में अवगत कराया गया। मुद्रकों को निर्देष दिए गए कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी पम्पलेट तथा पोस्टर मुद्रित करते समय मुद्रक और प्रकाषक का नाम एवं पता अवष्य मुद्रित किया जाये। निर्वाचन के दौरान कोई भी प्रकाषक पम्पलेट एवं पोस्टर मुद्रित करने हेतु आता है तो उसकी प्रमाणित प्रति के साथ दो गवाहों का हस्ताक्षर के प्रकाषक को पहचान के रूप में लेना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मुद्रक पम्पलेटस् अथवा पोस्टरों के मुद्रणों के पष्चात समय सीमा में दस्तावेज की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होगी। मुद्रकों को यह भी अवगत कराया गया कि प्रेस एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने पर उन्हें छः माह का कारावास के साथ-साथ जुर्माने की राषि, दोनांे से दण्डित किया जा सकता है। मुद्रकों को इस दौरान अनुबंध ‘‘क‘‘ अनुबंध ‘‘ख‘‘ भी उपलब्ध कराया गया। बैठक के में मतदान के प्रचार प्रसार के लिए मुद्रकों को प्रकाषक की सहमति से कोई भी पम्पलेट, पोस्टर, बेनर पर मतदान की अपील युक्त स्लोगन भी अंकित करने की समझाइष दी गई। 

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