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Friday 12 May 2017

आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संचालित योजनाएं

आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संचालित योजनाएं

खण्डवा 12 मई, 2017 - जिले में वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा युवा उद्यमी योजना संचालित है जिसके तहत निगम द्वारा 09 हितग्राहियों का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत बैंको द्वारा आवेदको को 10 लाख से अधिक एवं 1 करोड़ तक का ऋण एवं निगम द्वारा ऋण राषि पर 15 प्रतिषत अनुदान अधिकतम रूपये 12 लाख देने का प्रावधान है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उर्त्तीण होना आवष्यक है।
निगम द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी संचालित की गई है जिसके तहत 300 का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है योजनान्तर्गत रूपये 20 हजार से 10 लाख तक बैंको द्वारा ऋण दिया जावेगा जिसमें निगम द्वारा 30 प्रतिषत अनुदान राषि अधिकतम रूपये 2 लाख देने का प्रावधान है। इसमें आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी प्रकार निगम द्वारा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना भी संचालित है जिसमें 200 का भौतिक लक्ष्य निर्धारित है जिसमें बैंक द्वारा अधिकतम रूपये 50 हजार का ऋण दिया जावेगा उक्त ऋण राषि पर निगम द्वारा 50 प्रतिषत अनुदान एवं अधिकतम रूपये 15 हजार देय होगा। इसमें आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
उक्त योजनाएं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ही संचालित है, जिसमें आवेदक को मध्य प्रदेष का मूल निवासी होना आवष्यक है, आवेदक किसी भी बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण खण्डवा से कार्यालयीन समय प्रातः 10ः30 बजे से शाम 05ः30 बजे तक निःषुल्क आवेदन प्राप्त कर सकते है एवं योजनाओं के संबंध में अन्य आवष्यक जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। 

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