नियोजक द्वारा पंजीयन हेतु ऑन लाईन आवेदन अनिवार्य
खण्डवा 11 मई, 2017 - मध्यप्रदेष दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (Shop Act) की धारा 6(2) के अन्तर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने के 30 दिन के अंदर नियोजक द्वारा पंजीयन हेतु ऑन लाईन आवेदन किया जाना अनिवार्य है, साथ ही धारा 6(5) के अनुसार स्थापनाओं के पंजीयन का नवीनीकरण हेतु 1 दिसम्बर तक ऑनलाईन आवेदन किया जाना अनिवार्य है। श्रम पदाधिकारी पी.एल.पिछोड़े द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि मंे स्थापना का पंजीयन/नवीनीकरण नहीं कराने पर अधिनियम की धारा 6(2) तथा धारा 6(5) का उल्लंघन मानते हुए नियोजक पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिष्चित की जावेगी।
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