उचित मूल्य दुकानों से शेष राशन कार्डधारियों को पंजी के माध्यम से वितरण
खण्डवा 26 मई, 2017 - नगरीय क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों के ऐेसे राशनकार्डधारी जिन्हें अब तक मई माह का राशन नही मिला है उन सभी को पीओएस मशीन के स्थान पर वितरण पंजी के माध्यम से प्रदाय करने के निर्देश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के संयुक्त संचालक द्वारा जारी किए गए है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.आर. कोठारे ने बताया कि अपै्रल 2017 से नगरीय क्षेत्रों में पात्र परिवारों को बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण की व्यवस्था लागू की गई है। एनआईसी सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण नगरीय क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों से पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर पात्र परिवारों को मई माह का राशन वितरण नही हो पा रहा है। उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पात्र परिवारों को वितरण पंजी के माध्यम से राशन वितरण की अनुमति शर्तो के अनुसार दी गई है।
तदानुसार केवल उन्हीं पात्र परिवारों को राशन वितरण किया जाएगा जिनका आवंटन मई माह के लिए जारी किया गया है। पात्र परिवार से पहचान स्वरूप आधार नम्बर की छाया प्रति उचित मूल्य दुकान द्वारा प्राप्त की जाएगी। मई माह के लिए अतिरिक्त आवंटन जारी नही किया जाएगा। वास्तविक पात्र परिवार को राशन की प्राप्ति हो की जबावदारी संबंधित क्षेत्र के सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की होगी। वितरण पंजी एक जून तक जिला खाद्य कार्यालय/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में वितरण पश्चात सुरक्षित रखी जाएगी। वितरण पंजी के माध्यम से यह व्यवस्था केवल मई माह के लिए लागू होगी।
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