वाणिज्यिक स्थापना खोलने हेतु लायसेंस लेना आवश्यक
खण्डवा (07मार्च,2015) - मध्यप्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में प्रभावशील है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका सीमा में कोई भी दुकान, वाणिज्यिक स्थापना खोलने पर लाइसेंस लेना आवश्यक है। अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने का कार्य लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी श्रम पदाधिकारी है। अधिनियम के धारा 6(2) के तहत संस्थान प्रारंभ करने के 30 दिन के भीतर लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। जो नियोजक संस्थान प्रारंभ करते हैं तो वह निर्धारित समयावधि के भीतर लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । लायसेंस हेतु www&samagra&gov&in पर भी लिए आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
क्रमांक/24/2015/320/वर्मा
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