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Tuesday 24 March 2015

निःषक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 के अंतर्गत स्वीकृत राषि

निःषक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 के अंतर्गत स्वीकृत राषि


खण्डवा (24मार्च,2015) - सामाजिक न्याय एवं निःषक्तजन कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी में  बताया कि मध्य प्रदेष शासन के आदेषानुसार निःषक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 के अंतर्गत राषि एवं प्रषंसा पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आवेदन का परीक्षण करने पर मध्य प्रदेष शासन के नियमानुसार दम्पत्तियों को उनको राषि स्वीकृत की गई थी। जिसमें -
हिदायत खां पिता मुन्नु खां निवासी लाहडपुर माल उम्र 31 वर्ष का विवाह रईसा बी शाबिर खां निवासी डगांवा भट्ट के साथ सामाजिक रीतिरिवाज से 01 जून 2012 को विवाह किया गया था। जिसमें पति 40 प्रतिषत और पत्नि भी 40 निःषक्तजन की श्रेणी में पाई गई है। जिन्हें शासन द्वारा 50000 रूपये की राषि स्वीकृत की गई थी।
वहीं रफिक खान पिता हामीद खां निवासी लाहडपुर माल उम्र 25 वर्ष का विवाह आसमा बी पिता पीरे खां निवासी मकतापुर के साथ सामाजिक रीतिरिवाज से 12 जनवरी 2011 को विवाह किया गया था। जिसमें पति 41.5 प्रतिषत और पत्नि सामान्य निःषक्तजन की श्रेणी में पाई गई है। जिन्हें शासन द्वारा 25000 रूपये की राषि स्वीकृत की गई थी।
इसी प्रकार शकील खान पिता मजीद खान निवासी लाहडपुर उम्र 29 वर्ष का विवाह समा बी पिता उस्मान खां निवासी पावन उम्र 26 वर्ष के साथ सामाजिक रीतिरिवाज से 17 दिसम्बर 2012 को किया गया था। जिसमें पति 100 प्रतिषत और पत्नी 70 प्रतिषत निःषक्तजन की श्रेणी में पाए गए है। जिन्हें शासन द्वारा 50000 रूपये की राषि स्वीकृत की गई थी।
साथ ही फिरोज खां पिता अब्दुल सत्तार निवासी लाहडपुर उम्र 30 वर्ष का विवाह अनीसा खान पिता मसूर अहमद खान निवासी लाहडपुर माल उम्र 27 वर्ष  के साथ सामाजिक रीतिरिवाज से 03 दिसम्बर2009 को किया गया था। जिसमें पति सामान्य और पत्नि 50 प्रतिषत निःषक्तजन कि श्रेणी में पाई गई है। जिन्हें शासन द्वारा 25000 रूपये की राषि स्वीकृत की गई थी।
क्रमांक/98/2015/396/काषिव

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