AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Wednesday 18 March 2015

ग्राम पंचायतों के खाता सम्पादन के संबंध में निर्देश

ग्राम पंचायतों के खाता सम्पादन के संबंध में निर्देश

खण्डवा (19मार्च,2015) - मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय द्वारा नव निर्वाचित सरपंचों को प्रभार दिलाये जाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख/सामग्री पंचायत सचिव के पास रहेंगे । वर्तमान में एक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत एक से अधिक खाते संचालित हैं जिन्हें तत्काल बंद किया जाकर पंच परमेश्वर योजना अन्तर्गत संचालित खाते को ग्राम पंचायत के मात्र एक खाते के रूप में मान्य किया जाये एवं इसी खाते में समस्त राशियों को जमा कराई जाये ।

   ग्राम पंचायत के खाते का संचालन सरपंच/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा । नव निर्वाचित सरपंचों के हस्ताक्षर इन खातों के प्रमाणीकरण किये जाने हैं । अतः इस कार्य को सावधानी पूर्वक किया जावे । प्रमाणित कर्ता अधिकारी स्वयं अपने समक्ष सरपंच के हस्ताक्षर बैंक के अभिलेखों में प्रमाणित करें तथा इस संबंध में जनपद स्तर पर एक पंजी संधारित किया जावे जिसमें नव निर्वाचित सरपंच एवं सचिव के छाया चित्र के साथ नमूना हस्ताक्षर लिये जाकर एक प्रति सुरक्षित रखा जावे ।
क्रमांक/88/2015/386/वर्मा

No comments:

Post a Comment