सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
खण्डवा (13मार्च,2015) - भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र के अनुक्रम में राज्य शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भोपाल के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोकहित सायबर सुरक्षा और कम्प्यूटर एवं उनके नेटवर्क पर संभावित खतरों की रोकथाम के लिए प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सेक्सन 66-ए का पालन सुनिश्चित कराने के दिशा निर्देश जारी किए गए है।
राज्य शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देशों के अन्तर्गत राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम को राज्य स्तरीय सायबर कैफे रजिस्ट्रीकरण अधिकरण के रूप में घोषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में पदस्थ अपर जिला मजिस्ट्रेट को जिला स्तरीय पंजीयन एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया जाने से नियमों का कडाई से पालन करने के निर्देश दिए गए है।
क्रमांक/54/2015/350/वर्मा
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