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Tuesday 17 March 2015

स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र की संधारण अवधि 20 वर्ष रहेगी

स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र की संधारण अवधि 20 वर्ष रहेगी

खण्डवा (17मार्च,2015) - राज्य शासन द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र हेतु तहसीलदार, अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अस्टाम्पित कागज पर हस्तलिखित/टंकित शपथ-पत्र स्व-हस्ताक्षरित, स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र दिये जाने के आधार पर उसे मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी माना जायेगा। स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र स्थायी होने के कारण इसकी संधारण अवधि 20 वर्ष रहेगी।
यदि किसी विभाग की किसी योजना का लाभ लेने के लिये अथवा किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने के लिये अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक दस्तावेज के रूप में जहां भी स्थानीय निवासी के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है, वहां अब आवेदक का निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिया गया स्व-हस्ताक्षरित एवं स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र पर्याप्त एवं मान्य होगा। आवेदक से सम्बन्धित विभाग कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मांग नहीं की जायेगी और स्थानीय निवासी के स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र को स्वीकार किया जायेगा।
       गलत स्वप्रमाणिकरण अथवा गलत घोषणा-पत्र देने पर आवेदक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं विधि के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
क्रमांक/76/2015/374/वर्मा

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