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Friday 27 March 2015

बगैर हेलमेट के आने वाले दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल नही मिलेगा

बगैर हेलमेट  के आने वाले दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल नही मिलेगा

खण्डवा (27मार्च,2015) - आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल के आदेषानुसार कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी जिला खण्डवा श्री एम.के. अग्रवाल द्वारा मध्य प्रदेष मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण)   आदेष 1980 की धारा 10 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए खण्डवा जिले के पेट्रोल/डीजल अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देषित किया है कि वह दो पहिया वाहन चालक जब भी पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प पर पट्रोल क्रय करने आएगा तो पेट्रोल/डीजल पम्प प्रबंधक अनिवार्य रूप से यह देखेगा कि दो पहिया वाहन चालक सही तरीके से हेलमेट लगाकर वाहन लेकर आया है अथवा नहीं। बगैर हेलमेट के दो पहिया वाहन चालको को खण्डवा जिले में किसी भी पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प मालिक अथवा उसके कर्मचारी द्वारा पट्रोल प्रदाय नहीं किया जाएगा। इस आदेष का उल्लंघन आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनिय अपराध होगा।
जिले के समस्त पेट्रोल / डीजल पम्प मालिक इस आदेष का गंभीरता से पालन सुनिष्चित करेंगे एवं उनके पम्प पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को इस आदेष से अनिवार्य रूप से अवगत करायेंगे। दो पहिया वाहन चालको कि जानकारी हेतु पेट्रोल/डीजल पम्प संचालक पम्प परिसर में बैनर/बोर्ड में इस प्रकार कि सुचना बड़े - बड़े अक्षरों में लगाकर रखेगा।    

क्रमांक/112/2015/410/काषिव

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