जिले में सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरकों के विक्रय पर प्रतिबंध
अधिसूचित प्राधिकारी ने विक्रय प्रतिबंध करने के आदेष किए जारी
खण्डवा (16मार्च,2015)- उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत खण्डवा जिले के सेवा सहकारी समिति बोथिया खुर्द संस्थान से उर्वरक नमूनों को विशलेषण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। जहॉं पर विषलेषण के बाद उर्वरक नमूने अमानक स्तर के पाए गए जिस पर कार्यवाही करते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी.चौरे ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26़ में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश निम्नांकित धारा 19(ए) के तहत अमानक घोषित उर्वरक के क्रय विक्रय एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण खण्डवा जिले के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। जिसमें सेवा सहकारी समिमि बोथिया खुर्द से प्राप्त एग्रोफॉस इंडिया लिमिटेड देवास के उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट के लॉट क्रमांक केपी/एच-24 के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है।
क्रमांक/65/2015/363/वर्मा
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