शस्त्र लायसेंसधारी अपने लायसेंस पर 31 मार्च से पहले
विशिष्ट संख्या प्राप्त कर लें
खण्डवा (18मार्च,2015) - भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा नेशनल डेटाबेस आफ आर्म्स लायसेंस योजना लागू किया गया हैं। जिसके संबंध में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जिले में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का डेटा केन्द्र सरकार द्वारा नियत डेटाबेस में दर्ज कर विशिष्ट नम्बर जारी किये जाना है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा इस कार्य हेतु 31 मार्च 2015 की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित दिनांक तक नम्बर प्राप्त न किये जाने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्तियॉं शून्य (निष्प्रभावी) मानी जायेंगी । नियत दिनांक के पश्चात विशिष्ट संख्या के अभाव में शस्त्र लायसेंस स्वयं निष्प्रभावी हो जावेगे, एवं शस्त्रधारियों के शस्त्र अवेध शस्त्र माने जायेंगे। जिले के समस्त शस्त्र धारकों को उन्हें जारी लायसेंस पर विशिष्ट संख्या प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में एक फार्म भरकर कलेक्टर कार्यालय की लायसेंस शाखा में स्वयं उपस्थित रहकर अपने लायसेंस पर विशिष्ट संख्या प्राप्त करना है। इसके लिए निर्धारित फार्म समस्त थाना, अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। उपरोक्तानुसार फार्म पूर्ण रूप से भरकर स्वयं अथवा वेद्य प्रतिनिधि के माध्यम से मूल लायसेंस के साथ कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने लायसेंस पर विशिष्ट संख्या प्राप्त कर लें।
क्रमांक/82/2015/380/वर्मा
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