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Tuesday, 4 November 2014

शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए प्रशासन की तैयारियॉं पूर्ण - कलेक्टर श्री अग्रवाल

शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए प्रशासन की तैयारियॉं पूर्ण - कलेक्टर श्री अग्रवालनगरीय निकाय निर्वाचन को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद - एस.पी. श्री शर्मा5 नवम्बर से नाम निर्देशन होंगे जमा पत्रकार वार्ता में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने दी जानकारी6 एवं 8 नवम्बर को  अवकाश होने के कारण नामांकन नही होंगे जमा - कलेक्टर श्री अग्रवाल नगर निगम खण्डवा में 1 लाख 47 हजार 421, नगर परिषद पंधाना में 8 हजार 339 और मूंदी में 8 हजार 397 मतदाता जिले में 80 वार्डो पर होगा मतदान 190 मतदान केन्द्र किए स्थापित



खण्डवा (04नवम्बर,2014) - 28 नवम्बर को होने वाले नगरीय निकाय निर्वाचन में जिले में नगर पालिक निगम खण्डवा, नगर परिषद पंधाना, और नगर परिषद मूंदी मंे निर्वाचन होगा। जिसकी सम्पूर्ण तैयारी प्रशासन द्वारा कर ली गई है। यह बात मंगलवार को कलेक्टर सभागृह में जिले के संचार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने कही। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में होने वाले नगरीय निकायों के निर्वाचन में कुल 1 लाख 64 हजार 157 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। नाम निर्देशन की प्रक्रिया 5 नवम्बर से प्रारंभ होगी। लेकिन  6 एवं 8 नवम्बर को अवकाश होने के कारण नामांकन जमा नही होंगे। यह जानकारी भी कलेक्टर श्री अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में उपस्थित संचार प्रतिनिधियों को दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार -
निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र 5 नवम्बर से प्राप्त किए जायेंगे। 
नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 नवम्बर होगी।
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 13 नवम्बर को की जाएगी। 
अभ्यार्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर होगी।
15 नवम्बर को ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीको का आवंटन किया जाएगा। 
28 नवम्बर को नगर निगम खण्डवा और नगर परिषद मूंदी और पंधाना में मतदान होगा। 
और 4 दिसम्बर को मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी।
इसके साथ ही पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि आचार संहिता निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही लागू हो गई है। यह नगरीय निकाय के चुनाव है। इसलिए आचार संहिता सिर्फ जिन नगरीय निकायों में निर्वाचन होना है, वहॉं पर लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्र में नहीं।
 वही नगर निगम खण्डवा में महापौर एवं पार्षदों के नाम निर्देशन जमा करने की व्यवस्था की जानकारी देते हुए श्री अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में संचार प्रतिनिधियों को बताया कि नाम निर्देशन प्राप्त करने के लिए 5 अधिकारी नियुक्त किए गए है। जिनमें -
एसडीएम खण्डवा महेन्द्र सिंह कवचे, कलेक्टर न्यायालय कक्ष में महापौर पद के नाम निर्देशन प्राप्त करेंगे। 
वही एसडीएम हरसूद सुरेशचन्द्र वर्मा अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष में वार्ड क्रमांक 1 से 13 तक के पार्षद निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन प्राप्त करेंगे। 
इसी प्रकार सहायक कलेक्टर रजनी सिंह, एसडीएम खण्डवा के न्यायालय कक्ष में वार्ड क्रमांक 14 से लेकर 26 तक के पार्षद निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन प्राप्त करंेगी।
डिप्टी कलेक्टर शाशवत शर्मा तहसीलदार न्यायालय कक्ष में वार्ड क्रमांक 27 से 39 तक के पार्षद निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन प्राप्त करंेगे।
और डिप्टी कलेक्टर प्रियंका गोयल सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में वार्ड क्रमांक 40 से 50 तक के पार्षद निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन प्राप्त करंेगी। 
मूंदी एवं नगर परिषद पंधाना के नाम निर्देशन की प्रक्रिया वही पर होगी। 
नगरीय निकायों के वार्ड, मतदान केन्द्र, व मतदाताओं की दी जानकारी   - पत्रकार वार्ता में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने नगरीय निकायों के वार्ड, मतदान केन्द्र, मतदाताओं की जानकारी दी। उन्होेंने बताया कि नगर पालिक निगम खण्डवा में 50 वार्डो के लिए निर्वाचन होगा। जिसके लिए 160 मतदान केन्द्र बनाए गए है। नगर निगम खण्डवा में मतदाताओं की कुल संख्या 1 लाख 47 हजार 421 है।
 वही नगर परिषद पंधाना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पंधाना में 15 वार्डो के लिए निर्वाचन होगा। जिसके लिए 15 मतदान केन्द्र बनाए गए है। जिसमंे मतदाताओं की कुल संख्या 8 हजार 339 है। 
वही नगर परिषद मूंदी की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मंूदी में 15 वार्डो के लिए निर्वाचन होगा। जिसके लिए 15 मतदान केन्द्र बनाए गए है। जिसमंे मतदाताओं की कुल संख्या 8 हजार 397 है। 
महापौर- अध्यक्ष पद आरक्षण की दी जानकारी - संचार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 21 अक्टूबर 2014 के अनुसार खण्डवा जिले में नगर पालिक निगम खण्डवा का महापौर पद अनारक्षित के लिए, नगर परिषद अध्यक्ष पंधाना का पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और नगर परिषद मूंदी का पद भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। 
प्रतिभूति राशि की दी जानकारी - इसके साथ ही पत्रकार वार्ता में कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने नाम निर्देशन के दौरान जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि की जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिक निगम महापौर के पद के लिए 20 हजार रूपये की राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। वही नगर पालिक निगम में पार्षद के स्थान के लिए 5 हजार रूपये की धनराशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। 
वही नगर परिषद निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए 10 हजार रूपये की धनराशि और पार्षद के लिए 1 हजार रूपये की धनराशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। 
फोटोयुक्त मतदाता सूची का होगा प्रयोग - पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में पहली बार स्थानीय निर्वाचन में फोटोयुक्त मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के नगरीय निकायांे के निर्वाचन में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का भी वितरण किया जाएगा। इतना ही नही यदि मतदाता चाहे तो फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपना नाम आयोग की वेबसाईट में सर्च कर सकते है। 
मतदान केन्द्रों में उपलब्ध कराई जाएगी सुविधाएॅं - कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जिले के संचार प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय निर्वाचन मंे पहली बार सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को सामान्यतः आपेक्षित न्यूनतम सुविधाएॅं उपलब्ध कराई जाएगी। सभी मतदान केन्द्रों के लिए संवीक्षा पत्रक तैयार कराए गए है। मतदान केन्द्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था, रेम्प की सुविधा आदि कराई जाएगी। 
मल्टीपोस्ट ईवीएम मशीन से होगा मतदान - पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार नगरीय निकाय चुनाव में मल्टीपोस्ट ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक ईवीएम की लोकेशन के लिए पहली बार ही ईवीएम टेªकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। जिले में निर्वाचन के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन उपलब्ध है। जिनकी एफएलसी की जा चूकी है। 
नोटा का भी होगा विकल्प - जिले के संचार प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बताया कि नगरीय निकाय के चुनाव में भी विधानसभा और लोकसभा की तरह ईवीएम मशीन में नोटा का विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध होगा। प्रत्येक पद के लिए यह विकल्प होगा। 
प्रस्तुत किया माननीय संसाधनों का आकलन - इतना ही नही पत्रकार वार्ता में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने माननीय संसाधनों का एक आकलन भी पत्रकारगणों को बताया जिसमें उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए -
3 रिटर्निंग अधिकारी
8 सहायक रिटर्निंग अधिकारी
26 रिटर्निंग अधिकारियों का स्टॉफ
67 नोड्ल अधिकारी
120 नोड्ल अधिकारियों का स्टॉफ
27 सेक्टर अधिकारी
55 मतदान मशीन के तैयारी के लिए
80 का स्टॉप सामग्री वितरण और वापसी के लिए
1200 अधिकारी कर्मचारी मतदान दलों के लिए 
280 बूथलेवल सहायता अधिकारी
20 पुलिस अधिकारी
16 क्रिटीकल मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा अधिकारी
174 सामान्य मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा अधिकारी
3 चेक पोस्ट पर तैनात सुरक्षा अधिकारी
10 सेक्टर मोबाईल के साथ सुरक्षा अधिकारी
45 स्ट्रॉंग रूम सुरक्षा व्यवस्था के लिए कर्मचारी
एवं 200 अन्य व्यवस्थाओं के लिए सुरक्षाकर्मी लगेंगे।
उपयोग में आने वाले वाहन - नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य मंे उपयोग में आने वाली वाहनों की जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बताया कि चुनाव कार्य के लिए लगभग 15 बड़ी बसे, 60 मिनी बसे, और 30 जीप का उपयोग होगा। 
आई टी के उपयोग की दी जानकारी - संचार प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बताया कि पहली बार नगरीय निकाय के निर्वाचनों में आई टी का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही - 
पहली बार अध्यक्ष एवं महापौर पद के अभ्यार्थियों द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र को जन सामान्य के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा इन पदो ंके अभ्यार्थियों द्वारा दिए जाने वाले व्यय का ब्यौरा भी वेबसाइट पर उपलब्ध  कराया जायेगा।
नामांकनों की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त की जाकर उपलब्ध कराई जाएगी।
निर्वाचन के दिन मतदान का प्रतिशत ऑनलाइन एवं मतगणना के दिन भी परिणाम ऑनलाइन प्राप्त किए जाएगें तथा जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाएगे।
मतदाताओं के लिए सर्च इंजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिससे कि मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में ढूंढ सके।
आदर्श आचरण संहिता एवं कानून व्यवस्था -
राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित कर दिनांक 2 नवम्बर 2014 से आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है।
एम.सी.सी. के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय में दस्तों का गठन किया जा चुका है एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जा रही है।
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम, 1964 यथा संशोधित 2014 में निर्वाचन संबंधी अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है।
प्रत्येक नगरीय निकाय में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता गठित किया जाकर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये है।
सामान्य मतदान केन्द्रों, क्रिटिकल मतदान केन्द्रों, स्टेटिक एवं मोबाईल टीमों, क्षेत्रों में फ्लेग मार्च इत्यादि के लिए रूपरेखा तैयार की जा चुकी है।
प्रत्येक दिन कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी आयोग को ऑनलाइन  प्रेषित की जाएगी।
मतदाताओं को जागरूक करने के प्रयास होंगे तेज  - मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत सम्मिलित गतिविधियो की जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बताया कि -
ई.व्ही.एम. का प्रदर्शन एवं मॉक पोल का आयोजन किया जा रहा है। 
सी.एस.ओ. के समन्वय से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। 
परिसर दूतों की नियुक्ति की गई है। 
विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन से जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। 
स्थानीय निकायों के समक्ष ई.व्ही.एम. का प्रदर्शन तथा स्टेंडिंग कमेटी की बैठकों में ई.व्ही.एम. की जानकारी
इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बताया कि - 
पेड न्यूज की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर एम.सी.एम.सी. कमेटी का गठन किया गया है। जो कि विज्ञापनों के प्रमाणीकरण एवं पेड न्यूज के अनुवीक्षण का कार्य करेगी। 
अभ्यर्थियों के द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र के प्रारूप में विस्तृत परिवर्तन किया गया है तथा अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक किया गया है कि वे विद्युत विभाग एवं नगरीय निकाय से अदेयता प्रमाण पत्र भी नाम निर्देशन पत्रों के साथा संलग्न करें। साथ ही यह भी आवश्यक किया गया है कि शपथ - पत्र में किसी भी जगह को खाली न छोड़े तथा कोई जानकारी नहीं होने की स्थिति में भी निरंक अथवा लागू नही उल्लेखित किया जाना चाहिए।
अध्यक्ष/महापौर के द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्ययों को उनके द्वारा प्रतिदिन का ब्यौरा रखने के लिए रजिस्टर के प्रारूप में परिवर्तन किया गया है तथा निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014 जारी किया गया है।
आयोग की ओर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नामांकन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के लिए नामांकन केन्द्रों पर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है।
क्रमांक/11/2014/1658/वर्मा

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