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Monday, 13 April 2020

प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए जारी होंगे ई-पास

प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए जारी होंगे ई-पास

खण्डवा 13 अप्रैल, 2020 - कोविड-19 वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन अवधि में खाद्यान्न उपार्जन एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरे जिले में तथा जिले से अन्य राज्य में आवागमन के लिए ई-पास की प्रक्रिया गृह विभाग द्वारा निर्धारित की गई है। जारी आदेश अनुसार अत्यावश्यक वस्तुओं व सेवाओं के प्रदाय में सहभागी व्यक्तियों व संस्थाओं को जिले के भीतर आवागमन के लिए पृथक से अनुमति पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता नही होगी। अब ऐसे व्यक्ति जिले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाये तो उनसे सामान्य पूछताछ तथा परिचय पत्र देखने के बाद संतुष्टि होने पर प्रस्थान करने दिया जाये। इस व्यवस्था के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर अधिकृत होंगे। गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में सोमवार को परिपत्र जारी किया गया है। 
जारी निर्देश अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में तथा प्रदेश के जिले से अन्य राज्यों में आवागमन के लिए निर्धारित पोर्टल पर आवेदन लिए जायेंगे तथा इन पर ई-पास संबंधित जिले के कलेक्टर की स्वीकृति उपरांत जारी किए जायेंगे। यह अनुमति उपार्जन कार्य में लगे व्यक्तियों , अत्यावश्यक सेवा में लगे व्यक्तियों , डोर-टू-डोर वितरण व्यवस्था में शामिल व्यक्तियों व संस्थाओं , सामग्री परिवहनकर्ताओं तथा पर्सनल इमरजेंसी की परिस्थिति में संबंधित व्यक्तियों को दी जा सकेगी। ई-पास के लिए mapit.gov.in/covid-19 पर आवेदन किए जा सकते है। इसके लिए ऑफ लाइन आवेदन भी स्वीकार्य होंगे। पोर्टल के माध्यम से आवेदन उस जिले के कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जहां से आवेदक की यात्रा प्रारंभ होना है। यदि प्रदेश के एक जिले के समक्ष अधिकारी द्वारा किसी संस्था या अधिकारी को कोई ई-पास जारी किया गया है, तो उसे प्रदेश के उन सभी जिलों द्वारा भी स्वीकार किया जायेगा जो कि रास्ते में आयेंगे। कन्टेंमेंट क्षेत्र में परिवहन व आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

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