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Wednesday 1 April 2020

मजदूरी में नही की जा सकेेगी कटौती,किरायेदारों को नही खाली करना पड़ेगा मकान

मजदूरी में नही की जा सकेेगी कटौती,किरायेदारों को नही खाली करना पड़ेगा मकान 

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 1 अप्रैल, 2020 -  कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने से परेशान लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार जिले के कारखानों, दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत मजदूरों को उनके प्रबंधक समय पर मजदूरी का भुगतान करेंगे। कोई भी संस्थान का प्रबंधक मजदूरी में लॉकडाउन के दौरान की अवधि में मजदूर के न आने पर मजदूरी काटने की कार्यवाही नही कर सकेगा, बल्कि उन्हें पूरी मजदूरी का भुगतान करना होगा। 
जारी आदेश अनुसार जिले में कोई भी व्यक्ति जो किराये के आवास में रह रहा हो, उससेे मकान मालिक लॉकडाउन के दौरान एक महीने की अवधि के लिए किराये के भुगतान की मांग नही करेंगे। जिले का कोई भी मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपने परिसर को खाली करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यदि कोई मकान मालिक ऐसा करता है तो उसके विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही ऐसे सभी व्यक्ति जो 15 फरवरी के बाद विदेशों से खण्डवा जिले में आये है और जिन्हें चिकित्सकों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए आईसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है, उन्हें अपने घर पर ही या जिला प्रशासन द्वारा स्थापित आईसोलेशन स्थलों पर स्वयं को आईसोलेशन में रखना होगा, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा न रहे। ऐसा ना करने पर भारतीय दण्ड विधान धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। 

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