मतदान केन्द्रों को धूम्रपान मुक्त बनाने के निर्देश
खण्डवा 4 मई, 2019 - आयुक्त स्वास्थ्य श्री नितेश व्यास ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए है कि लोकसभा निर्वाचन के लिए बनाए गए मतदान केन्द्रों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र बनाया जाये। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए जाने पर 200 रू. जुर्माने का प्रावधान है। चूंकि मतदान केन्द्र भी सार्वजनिक स्थल होता है, ऐसे में मतदान केन्द्रों के आसपास धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर भी 200 रू. अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
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