‘‘ए‘‘ प्रमाण पत्र वाली फिल्मों को केवल वयस्क ही देखें
खण्डवा 13 दिसम्बर ,2015 - मध्य प्रदेष बाल अधिकार आयोग के निर्देषानुसार सिनेमा घरों में जो फिल्में केवल वयस्कों के लिए प्रदर्षन योग्य है तथा जिन फिल्मों को सेंसर बोर्ड द्वारा ‘‘ए‘‘ प्रमाण पत्र जारी किया गया है उन फिल्मों के पोस्टर्स व प्रचार सामग्री पर स्पष्ट अक्षरों में बड़े आकार में ‘‘ए‘‘ अक्षर प्रदर्षित किया जाये। कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने जिले के सभी सिनेमा घरो के संचालको को सख्त हिदायत दी है कि वयस्कों के लिए निर्धारित फिल्मे केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्षक ही देखे यह सुनिष्चित किया जाये।
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