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Friday 11 December 2015

आज आयोजित होगी नेषनल लोक अदालत

आज आयोजित होगी नेषनल लोक अदालत 

खण्डवा 11 दिसम्बर ,2015 - माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेषानुसार 12 दिसम्बर को नेषनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीष एवं अध्यक्ष जिला विविध सेवा प्राधिकरण श्री गौरीषंकर दुबे ने नेषनल लोक अदालत के आयोजन हेतु विषेष न्यायाधीष श्रीमती शषीकला चंद्रा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। जिला रजिस्ट्रार व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा श्री हेमंत यादव ने बताया कि जिला प्रषासन के स्तर पर मध्य प्रदेष शासन के सभी विभागों के साथ ही बैकिंग प्रकरण, नगर निगम, दूरसंचार टेलीकॉम कम्पनी विवादों को भी इस नेषनल लोक अदालत में शामिल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि नेषनल लोक अदालत में समझौता योग्य सभी मामलें शामिल होंगे, जिनमें आपराधिक, चैंक बाउंसिंग, भरण पोषण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत मामलें, उपभोक्ता विवाद के मामलें, श्रम न्यायालय के मामलें, सहकारिता, राजस्व, लोक उपयोगी जन सेवाओं संबंधित मामलें, शासन से संबंधित सभी योजनाओं से उद्भूत होने वाले सभी विवादों को इस नेषनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया जाना है। जिला रजिस्ट्रार श्री यादव ने पक्षकारों का आव्हान किया है कि न्यायालयों के माध्यम से पक्षकारों को सूचना पत्र प्रेषित किये जा रहे है, समझौता पूर्व बैठके आयोजित की जा रही है, वे उनमें सम्मिलित होकर विवाद विहीन समाज के निर्माण में अपनी आहूती दे सकते हैं, उन्होंने पक्षकारों से यह भी अनुरोध किया कि वे स्वयं भी संबंधित न्यायालयों में उपस्थित होकर बिना सूचना पत्र के भी अपने विवाद को निराकरण हेतु लोक अदालत में रखवा सकते है । उन्होंने पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं जनसामान्य से नेषनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु आहवान किया।
         नेशनल लोक अदालत में सम्पति कर अधिभार में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा छूट की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार 50 हजार से अधिक तथा 1 लाख तक के बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदाय की जाएगी। सम्पति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया है उसमें अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी तथा छूट वित्तीय वर्ष 2014-15 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा कराई जाएगी जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत के दिन 12 दिसम्बर के लिए ही प्रदान की गई है।
जिले के न्यायालय परिसर में 12 दिसम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में विद्युत विभाग के प्रस्तुत होने वाले प्रकरणो में पक्षकारो को भारी छूट मिलेगी । विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री से प्राप्त जानकारी अनुसार यह छूट इस प्रकार होगी प्रिलिटिगेशन स्तर पर - कम्पनी द्वारा बनाये गये पंचनामो के विरूद्ध आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत की छूट दी जायेगी एवं कम्पनी नियमानुसार 50 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की छूट रहेगी । यह छूट बकाया राशि के लिये नहीं होगी  न्यायालयीन लम्बित प्रकरणो में - सिविल दायित्व की राशि पर लगने वाला छः माही चक्रवृद्धि ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी । इस प्रकार रहेंगे नियम एवं शर्ते  आवेदक को निर्धारित छूट के उपरान्त शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एक मुश्त भुगतान करना होगा ।  उपभोक्ता अथवा उपभोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरो पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजनो के विरूद्ध विद्युत देयको की बकाया राशि का 12 दिसम्बर तक पूर्ण भुगतान करना होगा । आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनो के विरूद्ध बकाया राशि का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा । नेशनल अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जायेगी । विद्युत चोरी के प्रकरणो में पूर्व की लोक अदालत में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता को छूट प्राप्त नही होगी ।  विद्युत देयको के विरूद्ध बकाया राशि की कोई छूट नहीं दी जायेगी ।

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