लापरवाही से वाहन चलाने वालों के ड्राईविंग लायसेंस होगें निरस्त
खण्डवा 21 दिसम्बर ,2015 - सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देष्य से परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों एवं स्कूल बसों के वाहन चालकों के लिए सख्त निर्देष जारी किए गए है। जारी निर्देषों के अनुसार वाहन की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे होने पर अथवा मदिरा पान या अन्य कोई नषा करके वाहन चलाने पर अथवा मोबाईल पर बात करते समय वाहन चलाने पर या निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बिठाकर वाहन चलाने पर उनके ड्राईविंग लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री सुनिल गोर ने बताया कि वाहन में यात्रियों के समान के अलावा यदि अन्य कोई लगेज बस की छत पर परिवहन किया जाता है अथवा गलत तरीके से वाहन ओवरटेक किया जाता है तो भी वाहन चालक का ड्राईविंग लायसेंस निरस्त किया जायेगा। उन्होंने बताया कि बस मालिकों को वाहन में प्रवेष व निर्गम के दो अलग - अलग द्वार एवं एक आपतकालिन द्वार बनवाने के निर्देष दिए गए है।
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