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Tuesday 29 December 2015

उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए 31 दिसम्बर तक प्रीमियम जमा करें

उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए 31 दिसम्बर तक प्रीमियम जमा करें

खण्डवा 29 दिसम्बर,2015 - प्रदेष सरकार द्वारा एच डी एफ सी एर्गो तथा जनरल इंष्योरंेष कम्पनी के सहयोग से उद्यानिकी की रबी फसलों के लिए मौसल आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत खण्डवा जिले मंे रबी मौसम में आलू, लहसुन, धनियॉं, हरी मटर, आम, पपीता, केला, टमाटर, बेंगन , फूल गोभी, पत्ता गोभी व प्याज की फसलों को शामिल किया गया है। यह योजना ऋणी एवं अऋणी दोनों तरह के कृषकों के लिए लागू की गई है। ऋणी कृषकों के लिए यह योजना अनिवार्य है, जबकि अऋणी किसानों के लिए स्वेच्छिक है। उन्होंने बताया इस योजना के तहत टमाटर, आलू, लहसून, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी व प्याज का 60 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर का बीमा किया जायेगा, इसकी प्रीमीयम राषि 7200 रूपये प्रति हेक्टेयर होगी। इसमें राज्य सरकार 1800 रूपये व केन्द्र सरकार 1800 रूपये जमा करेगी, इस तरह 3600 रूपये का अनुदान किसान को प्रति हेक्टेयर बीमा के लिए मिलेगा। शेष 3600 रूपये किसान को बीमा के लिए जमा करने होगे। इसी तरह धनियॉं व हरी मटर का 25 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर का बीमा किया जायेगा, इसकी प्रीमियम राषि 3000 रूपये प्रति हेक्टेयर होगी। इसमें राज्य सरकार 750 रूपये व केन्द्र सरकार 750 रूपये जमा करेगी, इस तरह 1500 रूपये का अनुदान किसान को प्रति हेक्टेयर बीमा के लिए मिलेगा। शेष 1500 रूपये किसान को बीमा के लिए जमा करने होगे। रबी मौसम में ऋणी व अऋणी कृषक 31 दिसम्बर तक बीमा करा सकेंगे। बीमा कम्पनी में बैंको को घोषणा पत्र के साथ प्रीमियम की राषि जमा कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2016 निर्धारित है।
आलू की फसल का 1 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर का बीमा किया जायेगा, इसकी प्रीमियम राषि 12 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर होगी। इसमें राज्य सरकार 3000 रूपये व केन्द्र सरकार 3000 रूपये जमा करेगी, इस तरह 6000 रूपये का अनुदान किसान को प्रति हेक्टेयर बीमा के लिए मिलेगा। शेष 6000 रूपये किसान को बीमा के लिए जमा करने होगे। जबकि आम की फसल का 50 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर का बीमा किया जायेगा, इसकी प्रीमीयम राषि 6000 रूपये प्रति हेक्टेयर होगी। इसमें राज्य सरकार 1500 रूपये व केन्द्र सरकार 1500 रूपये जमा करेगी, इस तरह 3000 रूपये का अनुदान किसान को प्रति हेक्टेयर बीमा के लिए मिलेगा। शेष 3000 रूपये किसान को बीमा के लिए जमा करने होगे। अऋणी कृषकों को बीमा के लिए आवेदन  के साथ अपना परिचय पत्र, स्थायी पते का प्रमाण, भू अधिकार ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि तथा किसान द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी जमा कराना होगा।

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