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Tuesday 25 February 2020

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उठायें किसान

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उठायें किसान

खण्डवा 25 फरवरी, 2020 - सरकार ने देष में सभी भूधारक लघु और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना नामक वृद्धा अवस्था पेंषन योजना शुरू की है, जो कि भारत सरकार की स्वैच्छिक एवं अंषदान पेंषन योजना है। परियोजना संचालक आत्मा श्री आनंद सिंह सोलंकी ने बताया कि 18 से 40 वर्ष की आयु में गिरने वाली 2 हेक्टेयर तक की खेती करने वाले सभी छोटे और सीमांत किसान, जिनके नाम 1 अगस्त 2018 को राज्यों एवं केन्द्र शासिक प्रदेषो के भूमि रिकार्ड में दिखाई देते है, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र है। 
इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के ाबद प्रति महा न्यूनतम रू. 3 हजार प्राप्त होता है और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान का परिवार पेंषन के रूप में 50 प्रतिषत पेंषन पाने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंषन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है। योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति रूपये की मासिक पेंषन प्राप्त करने का हकदार होगा। रूपये 3 हजार पेंषन राषि पेंषन धारकों को उनकी वित्तीय आवष्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है। परियोजना संचालक आत्मा श्री आनंद सिंह सोलंकी ने बताया कि 18 से 40 वर्ष के बीच के आवेदको को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा मासिक योगदान 55 से 200 रूपये प्रति माह तक करना होगा।  एक बार आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंषन राषि का दावा कर सकता है। हर महीने एक निष्चित पेंषन राषि संबंधित व्यक्ति के पेंषन खाते में जमा हो जाती है। 
परियोजना संचालक आत्मा श्री सोलंकी ने बताया कि पंजीयन के लिए फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि का रिकार्ड लाना आवष्यक है। बीमा प्रीमियम का भुगतान कृषक कॉमन सर्विस सेंट या स्वयं पोर्टल से भी कर सकते है। उन्होंने बताया कि लघु और सीमांत 2 हेक्टेयर किसानों के लिए जिनके पास 1 अगस्त 2019 को राज्य के भूमि रिकार्ड होने पर 18 से 40 वर्ष के बीच आयु हो वे पात्र होंगे। इस योजना में उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थी जैसे आयकरदाता, डॉक्टर, वकील, चार्टड अकाउंटेड, इंजीनियर्स, राज्य सरकार के मंत्रालय, कार्यालय विभाग में पदस्थ एवं सेवा निवृत्त अधिकारी कर्मचारी, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, सभी शासकीय एवं अषासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारी अधिकारी योजना के लिए अपात्र होंगे। 

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