31 मार्च 2020 के बाद बी.एस.- 4 वाहनों का नही होगा पंजीयन
खण्डवा 19 फरवरी, 2020 - सर्वोच्च न्यायलय के आदेषानुसार 31 मार्च 2020 के पश्चात कोई भी बी.एस.-4 वाहन पंजीकृत नही किया जा सकेगा। ऐसे वाहन जिनका विक्रय होने के पश्चात पंजीयन हेतु वी.आई.ड़ी. भले ही 31 मार्च 2020 के पूर्व की जा चुकी हो किन्तु यदि उसका पंजीयन नही किया जा सका है। तो ऐसे वाहनों को भी 31 मार्च के पश्चात पंजीकृत नही किया जा सकेगा। परिवहन आयुक्त द्वारा जारी निर्देषों के अनुसार बी.एस. 4 वाहनों के पंजीयन हेतु परिवहन कार्यालय मे लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण 31 मार्च की स्थिति में आवष्यक रूप से किया जाना चाहिए। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री जगदीष बिल्लौरे ने बताया कि चैसिस के रूप में विक्रित किये गये ऐसे वाहन जो कि 31 मार्च के पूर्व अस्थायी रूप से पंजीकृत किये गये है तथा उसके पश्चात उनके द्वारा बॉडी निर्मित कराये जाने हेतु परिवहन प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई होे उन्हें बाडी निर्माण के पश्चात 31 मार्च के बाद भी स्थायी रूप से पंजीकृत किया जा सकेगा।
No comments:
Post a Comment