बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र पर लगा प्रतिबंध
खण्डवा 29 फरवरी, 2020 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने जिले में बोर्ड परीक्षाओं को ध्यानगत रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-18 के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेन्स जोन) घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग कर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, अतिरिक्त, नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रांतर्गत उक्त अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। आमसभा जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विहित अधिकारी के द्वारा अनुमति प्रदाय की जा सकेगी।
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