स्थानांतरण नीति में आंषिक संषोधन
खण्डवा 20 फरवरी, 2020 - राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों व कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 की कंडिका 12.2 में संषोधन किया गया है। सामान्य प्रषासन विभाग के उप सचिव श्री डी.के. जैन ने बताया कि प्रतिबंधित अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर समस्त स्थानांतरण समन्वय में आदेष प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिबंध अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रकरण प्रषासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेष गत 16 जनवरी 2020 को मंत्री परिषद द्वारा दिए गए निर्णय के पालन में जारी किए गए है।
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