किसान भाई फसल ऋण माफी के अपने आवेदन 15 से 31 जनवरी तक जमा करायें
कृषकों को गुलाबी फार्म ऋण पुस्तिका व आधार कार्ड की कॉपी के साथ जमा कराना होगा
खण्डवा 12 जनवरी, 2020 - जय किसान फसल ऋण माफी योजना के ऐसे ऋणी कृषक जिनका 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंक ,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का 2 लाख रूपये तक का ऋण चालू अथवा कालातीत ऋणी खातों में बकाया था एवं जो निर्धारित समय में आवेदन नही कर पाए थे, उन किसानों के लिए फसल ऋण माफी के आवेदन जमा कराने का एक और सुनहरा अवसर दिया गया है। उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने बताया कि कृषकों के लिए इस योजना के तहत आवेदन जमा करने की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसके तहत किसानों को गुलाबी आवेदन पत्र भाग-1 में आधार कार्ड एवं भूमि का ऋण पुस्तिका या बी-1 की छायाप्रति संलग्न कर अपने क्षेत्र की जनपद पंचायत कार्यालय में दिनांक 15 से 31 जनवरी 2020 की समयावधि में जमा कराना होगा। कृषकों से अपील की गई है कि वे आवेदन जमा कराने के बाद उसकी पावती अनिवार्य रुप से प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सांसद, विधायक, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के महापौर, अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी, सहकारी बैंक अध्यक्ष, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा गठिन निगम, मण्डल अथवा बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कृषक ऋण माफी योजना के पात्र नही हैं। साथ ही आयकर दाता कृषक, केन्द्र अथवा प्रदेष सरकार के कर्मचारी, निगम मण्डल, अर्द्धषासकीय संस्थाओं में कार्यरत् अधिकारी, कर्मचारी भी योजनांतर्गत ऋण माफी की पात्रता नही रखते हैं। केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी फसल ऋण माफी के लिए आवेदन जमा करा सकते है।
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