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Tuesday 28 January 2020

रबी विपणन के लिए गेहूं के पंजीयन की तिथि 1 से 28 फरवरी तक

रबी विपणन के लिए गेहूं के पंजीयन की तिथि 1 से 28 फरवरी तक

खण्डवा 28 जनवरी, 2020 - रबी विपणन वर्ष 2020-21 हेतु गेहूं पंजीयन 1 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक समय प्रातः 10 से सांय 6 बजे शासकीय कार्य दिवसों में पंजीयन में केन्द्रों किया जा सकता है। इसके अलावा कृषक स्वयं स्मार्टफोन पर एमपी किसान एप व ई उपार्जन एप के माध्यम से एवं कम्प्यूटर पर ईउपार्जन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.के. शुक्ला ने बताया कि पंजीयन के समय कृषक को मूलभूत जानकारी में नाम, समग्र आई डी, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाईल नंबर व विक्रय की 3 विकल्प लाकर पंजीयन केन्द्र पर उपस्थित होने हेतु सूचित करेंगे। सिकमी व वन पट्टाधारी किसानों को सभी दस्तावेज, अनुबंध व पट्टे की प्रति भी केन्द्र पर उपलब्ध करानी अनिवार्य है। पंजीयन गिरदावरी के आधार पर होगा, इसलिए यह आवश्यक है कि कृषक पंजीयन से पूर्व अपने रकबे व फसल की पुष्टि ई गिरदावरी से कर लेवें। गिरदावरी से किसान को किसी प्रकार की आपत्ति होने पर गिरदावरी में ही दावा आपत्ति कर त्रुटि सुधार का प्रावधान राजस्व विभाग द्वारा किया गया है। 
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शुक्ला ने बताया कि पंजीयन के समय भूमि के रकबे एंव फसल के सत्यापन से कृषक की सहमति होने पर पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जावेगी। पंजीयन उपरांत दावा आपत्ति व संशोधन नहीं की जा सकेगी। किसान को भुगतान सीधे खाते में किया जायेगा, इसके लिए किसान पंजीयन के समय केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल बैंक खाते ही दर्ज कराए जाएं। जनधन खाते, ऋण खाते, नाबालिगों के खाते, बंद खाते व 6 माह से अक्रियाशील-रोके गए खाते पंजीयन में दर्ज न कराएं जिससे कि किसान भुगतान में विलंब न हो। संयुक्त खातेदार कृषक को अनुपातिक रकबे अनुसार पृथक पृथक पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध है। सिकमी कृषक एवं वन पट्टाधारी का पंजीयन एप पर नहीं हो, निर्धारित पंजीयन केन्द्र पर ही हो सकेगा एवं इस हेतु भू स्वामी को आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, समग्र सदस्य आई डी या पैन कार्ड की प्रति, वनाधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति, सिकमी अनुबंध की प्रति पंजीयन केन्द्र पर पंजीयन के समय लाना आवश्यक है।

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