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Monday, 20 January 2020

डाक्टर्स की उपस्थिति सार्थक एप्लीकेषन के माध्यम से सुनिष्चित की जाए - कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल

डाक्टर्स की उपस्थिति सार्थक एप्लीकेषन के माध्यम से सुनिष्चित की जाए- कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल 



खण्डवा 20 जनवरी, 2020 - कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने खाद्य एवं औषधि प्रषासन विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिए हैं कि विभाग के सभी अधिकारी प्रतिदिन खाद्य पदार्थो के कम से कम 2-2 सेम्पल लें तथा लेबोरेटरी में उनका परीक्षण करायें तथा अमानक पाए जाने पर सम्बंधित के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। उन्होंने जिला अस्पताल में ओ.पी.डी. ,आई.सी यू., एस.एन.सी.यू व आपरेषन थियेटर्स में तैनात डाॅक्टर्स को सार्थक मोबाइल एप्लिकेषन के माध्यम से उपस्थिति लगाने के निर्देष मुख्य चिकित्सा अधिकारी व सिविल सर्जन को निर्देष दिए। उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी जिला अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे अपने कार्यालयों में लम्बे समय से स्थापना व लेखा लिपिकों के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों के प्रभार में परिवर्तन करें। विषेषकर षिक्षा व स्वास्थ्य जैसे विभागों में इनकी काफी षिकायतें प्राप्त हो रही है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोषन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे कुषरे, सहित विभिन्न जिला अधिकारी भी मौजूद थे।
        कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने बैठक में उपस्थित सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से कहा कि नगर निगम के प्रत्येक जोन में तथा नगर परिषद में प्रत्येक 5 वार्डो के समूह बनाकर एक जनमित्र षिविर आयोजित किया जाये। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने बैठक में कहा कि जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में हर सप्ताह जनमित्र षिविर नियमित रूप से आयोजित किए जायें। ये षिविर हाट बाजार वाले दिन आयोजित किए जायें। इन षिविरों की तिथि व स्थान का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाये, ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें। बैठक में कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने कहा कि जनमित्र षिविरों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण उसी दिन करते हुए षिविर के अंत में पोर्टल में अपडेट भी किया जाये। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने बैठक में कहा कि संबल योजना में शामिल हितग्राहियों का पुनः सर्वे कर उनमें से अपात्र हितग्राहियों को चिन्हित किया जाये तथा उनके नाम पात्रता सूची से कांटे जायें। 

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