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Wednesday, 9 May 2018

भावांतर योजना के तहत प्याज खरीदी के संबंध में निर्देष जारी

भावांतर योजना के तहत प्याज खरीदी के संबंध में निर्देष जारी

खण्डवा  9 मई, 2018 - उप संचालक उद्यानिकी ने बताया कि भावांतर योजना के तहत प्याज खरीदी के लिए जिले के 3 मण्डियों खण्डवा , हरसूद व पंधाना को अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि भावांतर लाभ के लिए वर्ष मंे 2  अवधि मान्य की गई है, पहली 16 मई से 30 जून तथा दूसरी 1 से 31 अगस्त। जिस किसान का पंजीयन होगा केवल उसे ही भावांतर योजना का लाभ दिया जायेगा। उप संचालक उद्यानिकी ने बताया कि भावांतर योजना के तहत चिन्हित मण्डियों के मॉडल भाव निकालकर औसत मॉडल रेट की गणना की जायेगी। मध्यप्रदेष के अलावा दो अन्य राज्यों महाराष्ट्र व आन्ध्रप्रदेष की विक्रय दरों का औसत मॉडल रेट निकाला जायेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए प्याज का समर्थन मूल्य 800 रूपये प्रति क्विंटल है। किसानों द्वारा सरकारी भण्डार गृहों में 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक प्याज भण्डारित करने पर किसानों से कोई भण्डारण शुल्क नहीं लिया जायेगा। भावातंर योजना का लाभ 250 क्विंटल औसत उत्पादकता के आधार पर उत्पादन की सीमा तक ही देय होगा। उप संचालक उद्यानिकी ने बताया कि यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में बेची गई प्याज की विक्रय दर प्याज के समर्थन मूल्य से अधिक या बराबर होगी तो किसान को भावांतर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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