AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Sunday 20 May 2018

विधवा पेंषन के लिए महिला का गरीब होना जरूरी नहीं

विधवा पेंषन के लिए महिला का गरीब होना जरूरी नहीं 

खण्डवा 20 मई, 2018 -  प्रदेष सरकार ने विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पंेषन में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सदस्य होने संबंधी शर्त को हटा दिया है। अब यदि कोई महिला विधवा है और वह गरीब परिवार की सदस्य नहीं भी है तो उसे पेंषन योजना का लाभ मिलेगा। उपसंचालक सामाजिक न्याय ने बताया कि हाल ही में प्रदेष सरकार ने इस संबंध में आदेष जारी किए है। उन्होंने बताया कि योजना के प्रावधानों के अनुसार 18 से 79 वर्ष तक की विधवा महिला को प्रति माह 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रति माह 500 रुपये की पेंशन दी जायेगी। 

No comments:

Post a Comment