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Monday 28 May 2018

असंगठित श्रमिकों के लगभग 3.50 लाख आवेदनों का अब तक हुआ सत्यापन

असंगठित श्रमिकों के लगभग 3.50 लाख आवेदनों का अब तक हुआ सत्यापन

खण्डवा 28 मई, 2018 - प्रदेष सरकार ने मध्यप्रदेष असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल गठित किया है, जिसके माध्यम से असंगठित मजदूरों का पंजीयन कर उन्हें अनेको तरह के लाभ दिलाये जायेंगे। कलेक्टर श्री विषेष गढ़पाले ने बताया कि असंगठित मजदूरों के पंजीयन के लिए विषेष अभियान प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में कुल 372282 मजदूर पंजीबद्ध हुए है, जिनमें से कुल 349790 मजदूरों का सत्यापन भी हो चुका है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद छनेरा में अब तक कुल 4595 प्राप्त आवेदनों में से 4586 का सत्यापन हो चुका है। इसी तरह नगर परिषद पंधाना में 3814 में से 3809 , नगर परिषद ओंकारेष्वर में 2897 में से 2798, मूंदी नगर परिषद में 2729 में से 2718 का सत्यापन हो चुका है, नगर निगम खण्डवा में 36459 में से 36288 का सत्यापन किया जा चुका है।
जिला श्रमपदाधिकारी श्री अनिल भौर ने बताया कि जनपद पंचायत बलड़ी में 18080 में से 17544 , जनपद पंचायत पुनासा में 63344 में से 58480 आवेदनों का, जनपद पंचायत हरसूद में 28782 में से 28130 , जनपद पंचायत पंधाना में 55276 में से 52138 आवेदनों , जनपद पंचायत खालवा में 63243 में से 56213 , जनपद पंचायत छैगांवमाखन में 42730 में से 41042 आवेदनों का तथा जनपद पंचायत खण्डवा में 50333 में से 46044 आवेदनों का सत्यापन कर पंजीयन किया जा चुका है।
असंगठित श्रमिकों को मिलेगी ये सुविधाएं
         पंजीबद्ध असंगठित मजदूरों को 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जायेगी, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिये 4 हजार रूपये दिये जायेंगे, प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार 500 रूपये जमा किये जायेंगे। घर की मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को 2 लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रूपये की सहायता, हर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड या मकान, स्वरोजगार के लिए ऋण दिलाया जायेगा, साइकिल-रिक्षा चलाने वालों को ई-लोडिंग रिक्षा का मालिक बनाने के लिए  बैंक ऋण की सुविधा दिलाई जायेगी उन्हें 5 प्रतिषत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी। श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिये पंचायत व नगरीय निकाय से 5 हजार रूपये की नगद सहायता दिलायी जायेगी। पंजीकृत श्रमिक व उसके परिवार के सदस्यों की गम्भीर बीमारी का मुक्त इलाज सरकार करायेगी। श्रमिक के बच्चों को कक्षा 1 से पी.एचडी तक निःषुल्क षिक्षा दिलायी जायेगी। मजदूर को साइकिल व औजार खरीदने के लिए 5 हजार रूपये का नगद अनुदान दिया जायेगा। मजदूरों को मकान बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिलाया जायेगा।
           ऐसे श्रमिक¨ं क¨ जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच ह¨, ज¨ आयकर दाता नहीं ह¨, शासकीय सेवा में नहीं ह¨ तथा 2 हेक्टेयर से अधिक भूमिधारक नहीं ह¨ वे सभी असंगठित श्रमिक माने जायेंगे। पंजीयन 5 वर्ष तक के लिये वैध माना जायेगा। असंगठित श्रमिकों में कचरा व पन्नी बीनने वाले, कृषि कार्य में लगे मजदूर, घरेलू कामकाजी मजदूर, फेरी लगाकर दूध बेचने वाले, फेरी लगाकर रद्दी व कबाड़ी का समान खरीदने वाले, मत्स्य पालन मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले, ईट बनाने वाले, दुकानों पर काम करने वाले, गोदामों में कार्य करने वाले , परिवहन , हथकरघा, पावरलूम, रंगाई , छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, जूते बनाने वाले, आॅटो रिक्षा चालक, आटा , तेल , दाल मिलो मंे काम करने वाले मजदूर, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लोहार, बढ़ाई, आतिषबाजी उद्योग में लगे सभी मजदूरों का पंजीयन किया जा सकता है। इसके अलावा प्रायवेट सुरक्षा मंे लगे कर्मचारियों दरी व कारपेट बनाने वाले, आतिषबाजी व माचिस बनाने वाले सभी मजदूरों, कृषि मण्डियांे में हम्माली करने वाले , तुलाई कराने वाले, बोरे सिलने वाले का पंजीयन किया गया है। 

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