लोक सेवा गारंटी के तहत होने लगा है शó लायसेंस का नवीनीकरण
गृह विभाग की 6 सेवायें शामिल है लोक सेवा गारंटी में
खण्डवा 10 नवम्बर, 2016 - लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदेष सरकार ने 23 विभागों की 164 सेवाओं को अधिनियम के दायरे में शामिल किया है। वर्तमान मंे 110 सेवाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जा रहे है। आवेदकों को समय पर सेवाएं न देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान भी इस अधिनियम में शामिल है। यह अर्थदण्ड 250 रूपये प्रतिदिन के मान से किया जाता है। लोक सेवा जिला प्रबंधक श्री शैलेन्द्र सिंह जादम ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जो विभाग शामिल है उनमें ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, , राजस्व विभाग, नगरीय प्रषासन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, वन विभाग, गृह विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवहन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रषासन, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, उच्च षिक्षा विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रषासन विभाग, तथा पर्यटन विभाग शामिल है।
लोक सेवा गारंटी के तहत गृह विभाग की कुल 6 सेवाएं की गई है, जिनमें मृतक के परिवार के सदस्य को पोस्टमार्टम रिर्पोट की प्रतिलिपि दिए जाने का प्रावधान है, यह सेवा संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को 30 दिवस की समय सीमा मंे देनी है। इसमें प्रथम अपीली अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को बनाया गया है। इसी तरह थाने में एफआईआर की प्रतिलिपि षिकायतकर्ता को 1 दिवस की समय सीमा में दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। इसमें पदाविहित अधिकारी थाना प्रभारी है तथा अपीली अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को बनाया गया है। इसके अलावा लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण जिला दण्डाधिकारी को 15 दिवस की समय सीमा में करने का प्रावधान किया गया है, इस सेवा के लिए अपीली अधिकारी संभागायुक्त है। लायसेंस अवधि की समय सीमा के बाद शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण , जिला दण्डाधिकारी को 45 दिवस में करना होगा, इस कार्य के लिए अपीली अधिकारी संभागायुक्त को बनाया गया है। शस्त्र लायसेंस की डुप्लिकेट प्रति प्रदाय जिला दण्डाधिकारी को 45 दिवस में करना होगी, इस कार्य के लिए अपीली अधिकारी संभागायुक्त को बनाया गया है। इसके अलावा जिला दण्डाधिकारी को 7 दिवस की समय सीमा में मर्ग इंटिमेषन की छायाप्रति आवेदक को देना होगी। इस कार्य के लिए अपीली अधिकारी संभागायुक्त को बनाया गया है।
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