नगदी के अभाव में कोई इलाज से वंचित न रहें
- कलेक्टर श्रीमती नायक
खण्डवा 16 नवम्बर 2016 - भारत सरकार द्वारा 500 एवं 1000 रूपये के विद्यमान श्रंखला के नोट वैध मुद्रा नहीं है। ऐसे में नागरिकों को मेडिकल स्टोर, व शासकीय अस्पतालों, में पुराने नोटों का निष्चित समयावधि के लिए ग्राहय किए जाने संबंधी सुविधा भारत सरकार द्वारा दी गई है। अतः सभी शासकीय अस्पतालों में तथा प्रायवेट नर्सिंग होम एवं मेडिकल स्टोर्स संचालक सुनिष्चित करंे कि नगद राषि के अभाव में कोई इलाज से वंचित न रहे। यह निर्देष कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने बुधवार शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में इडियन मेडिकल एसोषिएषन , नर्सिंग होम संचालको , प्रायवेट डाक्टर्स तथा फार्मासिस्ट की बैठक में दिए। उन्होंने नर्सिंग होम संचालकों व मेडिकल स्टोर्स संचालकों से कहा कि वे बैंको से सम्पर्क कर पी.ओ.एस. मषीन की व्यवस्था करें ताकि उपभोक्ता वहां अपना भुगतान एटीएम कार्ड के माध्यम से आसानी से भी कर सके। उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम व मेडिकल स्टोर्स में पुराने नोट उपभोक्ताओं से लेते समय उनके परिचय पत्र व लिए जा रहे नोटों की जानकारी का विवरण अंकित करें। उन्होंने मेडिकल स्टोर्स व नर्सिंग होम संचालकों को निर्देष दिए कि वे नगदी के साथ साथ मरीजो से चेक व बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी राषि प्राप्त करे।
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