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Monday 21 November 2016

लोक सेवा गारंटी में राजस्व विभाग की सेवाओं हेतु ऑनलाईन करें आवेदन

लोक सेवा गारंटी में राजस्व विभाग की सेवाओं हेतु ऑनलाईन करें आवेदन

खण्डवा 21 नवम्बर, 2016 - लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदेष सरकार ने राजस्व विभाग सहित कुल 23 विभागों की 164 सेवाओं को अधिनियम के दायरे में शामिल किया है। आवेदकों को समय पर सेवाएं न देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान भी इस अधिनियम में शामिल है। यह अर्थदण्ड 250 रूपये प्रतिदिन के मान से किया जाता है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जो विभाग शामिल है उनमें राजस्व विभाग की कुल 15 में से भूमि के सीमांकन संबंधी सेवा को छोड़कर शेष 14 सेवाओं के लिए तो नागरिक ऑनलाईन भी आवेदन कर सकते है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंग हानि होने अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन के निराकरण के लिए एसडीएम को कुल 30 दिन की समय सीमा दी गई है। इस समय सीमा में उन्हें आवेदन का निराकरण करना होगा अन्यथा प्रथम अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी तथा कलेक्टर कार्यालय को 30 दिवस में आवेदन का निराकरण करना होगा, न करने की स्थिति में द्वितीय अपील संभागायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। 
चालू खसरा खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय संबंधी आवेदन के निराकरण के लिए तहसीलदार या उसके द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी को कुल 5 दिन की समय सीमा दी गई है। इस समय सीमा में उन्हें आवेदन का निराकरण करना होगा अन्यथा प्रथम अपील एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी तथा उन्हें 30 दिवस की समय सीमा में अपील का निराकरण करना होगा। एसडीएम स्तर से 30 दिवस में निराकरण न होने पर द्वितीय अपील कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुुत की जा सकती है। चालू नक्षों की नकल संबंधी आवेदन के निराकरण के लिए तहसीलदार को कुल 15 दिन की समय सीमा दी गई है। इस समय सीमा में उन्हें आवेदन का निराकरण करना होगा अन्यथा प्रथम अपील एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी तथा एसडीएम कार्यालय को 30 दिवस में आवेदन का निराकरण करना होगा, इस समय सीमा में निराकरण न करने की स्थिति में द्वितीय अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। इसी तरह भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की प्रथम बार प्रति प्राप्त करने संबंधी आवेदन के निराकरण के लिए तहसीलदार को कुल 15 दिन जब कि द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए 45 दिवस की समय सीमा दी गई है। इस समय सीमा में उन्हें आवेदन का निराकरण करना होगा अन्यथा प्रथम अपील एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी तथा एसडीएम कार्यालय को 30 दिवस में आवेदन का निराकरण करना होगा, न करने की स्थिति में द्वितीय अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।
        वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान संबंधी आवेदन के निराकरण के लिए तहसीलदार को कुल 30 दिन की समय सीमा दी गई है। इस समय सीमा में उन्हें आवेदन का निराकरण करना होगा अन्यथा प्रथम अपील एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी तथा एसडीएम कार्यालय को 30 दिवस में आवेदन का निराकरण करना होगा, न करने की स्थिति में द्वितीय अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। नजूल अनापत्ति प्रमाण संबंधी आवेदन के निराकरण के लिए नजूल अधिकारी को कुल 30 दिन की समय सीमा दी गई है। इस समय सीमा में उन्हें आवेदन का निराकरण करना होगा अन्यथा प्रथम अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी तथा कलेक्टर कार्यालय को 15 दिवस में आवेदन का निराकरण करना होगा, न करने की स्थिति में द्वितीय अपील संभागायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। शोध्य क्षमता प्रमाण पत्र संबंधी आवेदन के निराकरण के लिए तहसीलदार या अपर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को कुल 30 दिन की समय सीमा दी गई है। इस समय सीमा में उन्हें आवेदन का निराकरण करना होगा अन्यथा प्रथम अपील एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी तथा एसडीएम कार्यालय को 15 दिवस में आवेदन का निराकरण करना होगा, न करने की स्थिति में द्वितीय अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। 
           राजस्व न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेष या अंतरिम आदेष या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि पक्षकार को प्रदाय करने संबंधी आवेदन के निराकरण के लिए संबंधित कार्यालय की प्रतिलिपि शाखा प्रभारी को कुल 15 दिन की समय सीमा दी गई है। इसी तरह अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू अभिलेखों व राजस्व प्रकरणों , नक्षों एवं अन्य अभिलेखों की नकल संबंधी आवेदन के निराकरण के लिए प्रभारी अधिकारी रिकार्ड रूम को कुल 15 दिन की समय सीमा दी गई है। इस समय सीमा में उन्हें आवेदन का निराकरण करना होगा अन्यथा प्रथम अपील तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी तथा तहसीलदार कार्यालय को 30 दिवस में आवेदन का निराकरण करना होगा, न करने की स्थिति में द्वितीय अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। भूमि का सीमांकन , अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा तथा बंटवारा के आदेष के पष्चात नक्षों में बटांकन या तरमीम तथा तरमीम पष्चात अक्स नक्षा को प्रदाय करने संबंधी आवेदन के निराकरण के लिए तहसीलदार, को कुल 30 दिन की समय सीमा दी गई है। इस समय सीमा में उन्हें आवेदन का निराकरण करना होगा अन्यथा प्रथम अपील एसडीएम को प्रस्तुत की जा सकेगी तथा एसडीएम कार्यालय को 30 दिवस में आवेदन का निराकरण करना होगा, न करने की स्थिति में द्वितीय अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

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