AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Friday 18 November 2016

स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण हेतु 15 दिसम्बर तक करें आनलाईन आवेदन

स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण हेतु 15 दिसम्बर तक करें आनलाईन आवेदन

खण्डवा 18 नवम्बर, 2016 - आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के निर्देशानुसार वर्ष 2017-18 की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए एम.पी. आन लाईन के माध्यम से आन लाईन आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। वर्ष 2017-18 से नवीन मान्यता नियम 2016 प्रभावशील होगें। इन नियमों के अंतर्गत मान्यता संबंधी समस्त प्रकरणों के विषय में दिशा निर्देश मध्यप्रदेश एज्युकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित होगें।  मान्यता संबंधी समस्त पत्र व्यवहार संस्था द्वारा उसके आनलाईन आवेदन में दिए गए संस्था के ईमेल आई.डी. के माध्यम से किए जायेगें। संस्था के पास हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी के लिये न्यूनतम एक एकड़ भूमि होना चाहिए। संस्था में निःशक्त छात्र होने पर उनके लिये नियमानुसार आवश्यक व्यवस्था संस्था द्वारा की जावेगी। आन लाईन मान्यता के लिए सभी दृष्टियों से पूरी तरह भरे हुए आवेदन पत्र जिस शैक्षणिक सत्र के लिये मान्यता मांगी जा रही है, उसके गत वर्ष एम.पी. आनलाईन पर 15 दिसम्बर के बीच प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत किए गये दस्तावेजों में अनजाने में किसी भूल अथवा कमी रह जाने के मामलें में संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा आवेदन पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर इन कमियों की सूचना ई-मेल द्वारा आवेदक संस्था को देगा। आवेदक संस्था कमियों की यदि कोई हो तो सूचना देने वाले पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उन कमियों को 15 से 31 दिसम्बर 2016 तक दूर करेगी। जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी.एस. सोलंकी ने सभी विकासखण्ड óोत समन्वयकों एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मान्यता संबंधी नवीन निर्देशों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जावे। साथ ही अशासकीय संस्था प्रमुख को नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के प्रस्ताव आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय के नवीन निर्देशों के अनुरूप ही तैयार कर समय-सीमा में प्रस्तुत करने कहा गया है।

No comments:

Post a Comment