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Friday 18 November 2016

जन्म, मृत्यु व विवाह के प्रमाण पत्र के लिए नहीं भटकना पड़ेगा

जन्म, मृत्यु व विवाह के प्रमाण पत्र के लिए नहीं भटकना पड़ेगा
लोक सेवा गारंटी अधिनियम से नागरिकों को मिली राहत

खण्डवा 18 नवम्बर, 2016 - लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदेष सरकार ने योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग सहित 23 विभागों की 164 सेवाओं को अधिनियम के दायरे में शामिल किया है। वर्तमान मंे 110 सेवाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जा रहे है। आवेदकों को समय पर सेवाएं न देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान भी इस अधिनियम में शामिल है। यह अर्थदण्ड 250 रूपये प्रतिदिन के मान से किया जाता है।  लोक सेवा जिला प्रबंधक श्री शैलेन्द्र सिंह जादम ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जो विभाग शामिल है उनमें योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग की कुल 7 सेवाएं शामिल की गई है, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र ,मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल है। इनमंे से 5 सेवाओं के लिए तो नागरिक ऑनलाईन भी आवेदन कर सकते है, इसके लिए उन्हें लोक सेवा केन्द्र तक आने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि के आवेदक निर्धारित सेवाएं समय सीमा में प्राप्त करने के लिए अपने पास के लोक सेवा केन्द्र में जाकर निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन जमा कराकर उसकी पावती भी प्राप्त कर सकता है। 
जन्म व मृत्यु के अप्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को तथा नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी बनाया गया है। उन्हें कुल 7 दिवस की समय सीमा में यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। ऐसा न करने पर उनके विरूद्ध अपील के लिए प्रथम अपीली अधिकारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को बनाया गया है, एसडीएम को 21 दिवस की समय सीमा में अपीलीय आवेदन का निराकरण करना होगा। इसके लिए द्वितीय अपील कलेक्टर को की जा सकती है। जन्म के 1 वर्ष के पष्चात जन्म पंजीयन तथा मृत्यु के 1 वर्ष पष्चात मृत्यु संबंधी पंजीयन के लिए अनुमति देने के लिए तहसीलदार या अपर तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार को पदाभिहित अधिकारी बनाया गया है। उन्हें कुल 15 दिवस की समय सीमा में यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। ऐसा न करने पर उनके विरूद्ध अपील के लिए प्रथम अपीली अधिकारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को बनाया गया है, एसडीएम को 30 दिवस की समय सीमा में अपीलीय आवेदन का निराकरण करना होगा। इसके लिए द्वितीय अपील कलेक्टर को की जा सकती है।
जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करना होगा, उन्हें यह सेवा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अथवा प्रसव सुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक द्वारा 15 दिवस की समय सीमा में उपलब्ध कराई जायेगी। समय सीमा में सेवा प्राप्त न होने पर उसके विरूद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध अपील संबंधित एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी तथा स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सेवा 15 दिवस में उपलब्ध न कराने पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करना होगी। नगरीय क्षेत्र में जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए नगर निगम अथवा नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी अथवा संबंधित अस्पताल जहां बच्चे का जन्म हुआ है वहां से आवेदक के आवेदन का 15 दिवस की समय सीमा में निराकरण कर दिया जायेगा। यदि समय सीमा में यह सुविधा न मिले तो संबंधित एसडीएम के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है जिसका उन्हें 30 दिन की समय सीमा में निराकरण करना होगा अन्यथा द्वितीय अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।
 विवाह पंजीयन प्र्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करना होगा, उन्हें यह सेवा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 15 दिवस की समय सीमा में उपलब्ध कराई जायेगी। यदि समय सीमा में यह सुविधा न मिले तो संबंधित एसडीएम के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है जिसका उन्हें 30 दिन की समय सीमा में निराकरण करना होगा अन्यथा द्वितीय अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। नगरीय क्षेत्र में नगर निगम अथवा नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा 30 दिवस में आवेदन का निराकरण किया जायेगा। यदि समय सीमा में यह सेवा प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकती है। उन्हें आगामी 15 दिन में प्रथम अपील का निराकरण करना होगा अन्यथा जिले के कलेक्टर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है। 

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