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Saturday 26 November 2016

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कार्यषाला सम्पन्न

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कार्यषाला सम्पन्न

खण्डवा 26 नवम्बर, 2016 - राज्य सूचना आयुक्त श्री हीरालाल त्रिवेदी द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यषाला में जिला अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत धारा - 4 एवं धारा - 8 के संबंध में मांगी जाने वाली जानकारी के संबंध में विस्तार से बताया गया। श्री त्रिवेदी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देषित किया कि अपने विभाग की सभी जानकारी वेबसाइट पर डाले जैसे बजट, आय व्यय, पद अनुसार खर्चा एवं किस किस को क्या सहायता प्रदान की गई। अपना रिकार्ड अपडेट रखें जिससे समय पर जानकारी दी जा सके आवेदन प्राप्ति से 30 दिन के अंदर जानकारी देना है यह सुनिष्चित करें। आवेदन अनुसार चाही गई जानकारी अगर व्यक्तिगत किसी से संबंधित हो और थर्ड परसन मांगे तो नहीं दी जायेगी। किसी को आगे से जानकारी बनाकर नही दी जानी है। अपडेट रिकार्ड अनुसार ही जानकारी दी जाये।
अगर कोई व्यक्ति आपसे दूसरे विभाग की जानकारी मांगे तो उसे आवेदन लौटा दिया जाये कि  यह इस विभाग से संबंधित नहीं है। आवेदन के टुकड़े नहीं होते और ना ही किसी विभाग के आवेदन भिजवाया जाता, यह विषेष ख्याल रखा जाये। कार्यषाला के अंत में अपर कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना द्वारा श्री त्रिवेदी को धन्यवाद दिया। 

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