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Tuesday 22 November 2016

जहरीले जंतु के काटने से मृत्यु होने पर अब मिलेंगे 4 लाख रू.

जहरीले जंतु के काटने से मृत्यु होने पर अब मिलेंगे 4 लाख रू.
आरबीसी के तहत आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली सहायता राषि में वृद्धि 

खण्डवा 22 नवम्बर, 2016 - मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 के मानदंड में वृद्धि को मंजूरी दी है। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सर्प या गुहेरा अथवा जहरीले जंतु के काटने से अथवा बस या अन्य अधिकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्डे में गिरने से इन वाहन पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिजन को दी जाने वाली सहायता 50 हजार से बढ़ाकर अब 4 लाख रुपये तक की है। इसके अलावा पानी में डूबने अथवा  नाव दुर्घटना होने से मृत व्यक्ति के परिजन को एक लाख के स्थान पर अब 4 लाख तक की सहायता दी जायेगी। इसके अलावा ऐसे छोटे दुकानदारों जिनकी दुकानें अग्नि दुर्घटना या अति वर्षा या बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती हैं और उसकी दुकान का बीमा नहीं हो तथा दुकानदार के पास दुकान नष्ट हो जाने पर जीविकोपार्जन के अन्य सभी साधनों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो, तो दी जाने वाली सहायता में प्रति दुकानदार 12 हजार रुपए तक की वृद्धि की गयी है। पहले इसमें वार्षिक आय 35 हजार होने पर सहायता राशि 6 हजार रुपए दी जाती थी। साथ ही प्राकृतिक प्रकोप से निजी कुएं या नलकूप आदि टूट-फूट या धँस जाने पर उसके मालिक को हानि के आकलन के आधार पर 6,000 के स्थान पर अब 25 हजार रुपए तक की सहायता दी जायेगी। आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर 4,000 के स्थान पर अब 10 हजार रुपए तक की सहायता दी जायेगी। 

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