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Friday 18 November 2016

जल व विद्युत शुल्क, टैक्स व अर्थदंड के रूप में भी लिये जायेंगे पुराने नोट

जल व विद्युत शुल्क, टैक्स व अर्थदंड के रूप में भी लिये जायेंगे पुराने नोट

 खण्डवा 18 नवम्बर, 2016 - वित्त मंत्रालय द्वारा 8 नवंबर 2016 को किए गए 500 एवं 1 हजार रूपए के पुराने नोट बंद करने के नोटिफिकेषन में संषोधन किया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग ने आवष्यक सेवाओं में 500 और 1 हजार रूपए के पुराने नोटों के चलन में छूट प्रदान की है। अब आम नागरिक अब केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय द्वारा लिए जाने वाले किसी भी षुल्क, कर, अर्थदंड, डायर्वषन, नजुल, खनिज, खाद्य और गैस से संबंधित दंड राषि 24 नवंबर तक 500 एवं 1 हजार रूपए के पुराने नोटों को स्वीकार किए जाएंगे। यह नियम जल कर एवं विद्युत उपयोग शुल्क पर भी लागू होगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने जिला अग्रणी बैंक मैनेजर, समस्त एसबीआई षाखा, समस्त एसडीएम, तहसीलदार और स्थानीय निकायों के सीएमओ को इस पालन के संबंध में निर्देष जारी किए गए। 

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