विद्युत विभाग की छूट राहत योजना का लाभ मिलेगा ‘नेशनल लोक अदालत‘ में
खण्डवा 8 नवम्बर, 2016 - आगामी 12 नवम्बर को जिला न्यायालय में लगने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग के द्वारा प्रिलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर के प्रकरणो में छूट राहत योजना के अंतर्गत समझौता करने पर छूट प्रदान की जायेगी। विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत न्यायालयो में लंबित प्रकरणो के निराकरण में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओ को 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण होने पर छूट प्रदान की जायेगी। उन्होने बताया कि न्यायालय में दर्ज प्रकरणो (प्रिलिटिगेशन स्तर) में कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नही हुए है (लिटिगेशन स्तर) उन प्रकरणो में कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। साथ ही प्रिलिटिगेशन एवं लिटिगेशन दोनो ही स्तर के प्रकरणो में 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
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